राजस्व विभाग केर नव आदेशक अनुसार, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कें आवंटीलोकनि कें आब बेसी स्टांप शुल्क देबए पड़तनि। संगहि,जं आवंटित मकान अथवा प्लॉट के छह मासक भीतर रजिस्ट्री नहिं कराएब तं डीएम के सर्किल रेट पर रजिस्ट्री कराबए पड़त। कोनहुं संपत्ति कें रजिस्ट्री ओकर आवंटन कें छह मासक भीतर करओला पर, निर्धारित सेक्टर मूल्य पर रजिस्ट्री होइत छैक। जे आवंटी एहि समय-सीमाक भीतरे रजिस्ट्री नहिं करओताह,हुनका बेसी स्टाम्प शुल्क देबए पड़तनि। ज्ञातव्य जे डीएम द्वारा तय सर्किल रेट पर रजिस्ट्री कराएब बड्ड महग पड़ैत छैक। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण आग्रह कएलक अछि जे सरकार एहि नियम कें संशोधन केर बादे कार्यान्वित करए।
(दैनिक भास्कर,दिल्ली,30.1.10 में प्रकाशित खबरि पर आधारित)